कौन हैं भाजपा विधायक 'रामदुलार गोंड'? जिन्हें मिली है 25 साल जेल की सजा

BJP MLA Ramdular Gond: ‘रामदुलार गोंड’ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दुद्धी सीट से भाजपा विधायक है। उन्हें किशोरी से दुष्कर्म मामले में सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 25 साल की कैद तथा 10 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दी जायेगी। नवंबर 2014 में ‘रामदुलार गोंड’ पर म्योरपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। करीब आठ सालों से यह केस चल रहा था और अब जाकर कोर्ट ने फैसला दिया है।

विधायकी से धोना पड़ेगा हाथ

कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद भाजपा विधायक को किशोरी के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया है। कोर्ट का यह फैसला गुरूवार (14 दिसंबर 2023) को आया है। न्यायाधीश एहसानुल्लाह खां ने अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद विधायक और उनके समर्थकों को बड़ा झटका लगा है। Ramdular Gond को अब लंबे समय के लिए जेल की सलाखों के पीछे दिन बिताने होंगे। इस दौरान जल्द ही उनकी विधायकी भी जा सकती है।

हालांकि, विधायक के अधिवक्ता ने फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने की बात कही है। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता के भाई ने खुशी जाहिर की। उसने कहा अदालत के फैसले वे वह बेहद खुश है। उसने कहा नौ साल के संघर्ष के बाद आज उसे न्याय मिला है। उसी ने ही कोर्ट में केस दर्ज करवाया था। बता दे साल 2014 में Ramdular Gond के खिलाफ नाबालिग के साथ धमकी देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा था, उस वक्त वह गांव के प्रधान प्रतिनिधि थे।

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कौन हैं ‘रामदुलार गोंड’?

49 वर्षीय ‘रामदुलार गोंड’ सोनभद्र के दुद्धी इलाके के रासपहरी गांव के निवासी है। वह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। साल 2022 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता विजय सिंह गोंड को 6 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था। 12वीं तक पढ़ाई की है और पेशे से खुद को किसान बताते है। उनकी पत्नी सुरतन देवी रासपहरी गांव की प्रधान रह चुकी हैं। इससे पहले Ramdular Gond भी गांव की प्रधानी संभाल चुके हैं। पूरा परिवार मिलकर खेती करता है।

साल 2022 में रामदुलार को बीजेपी ने दुद्धी की सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बनाया था। 4 नवंबर साल 2014 में रामदुलार प्रधानपति हुआ करते थे, यानी कि उनकी पत्नी सुरतन रासपहरी (Surtan Raspahari) गांव की प्रधान थीं। यह वही समय था जब रामदुलार गोंड पर एक शख्स ने उसकी बहन के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए म्योरपुर थाने में केस दर्ज कराया। केस में उसने प्रधानपति पर एक साल तक धमकी देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।

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